पंचायती रिकार्ड जलाने और सबूत नष्ट करने के आरोप में शेरगढ़ टापू के सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज
एसडीएम ने रिपोर्ट में शेरगढ़ की सरपंच राजवाला सरपंच पति और एस.ई.पी.ओ को दोषी मानते हुए मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी
सरपंच पति और पुचायत सचिव को छोड़ा पुलिस ने, फरियादी के कहा: सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे
करनाल 23 मार्च (पी एस सग्गू):
करनाल जिले का गांव शेर गढ़ टापू गांव की सरपंच श्रीमती राजवाला के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों को जलाने पंचायती रिकार्उ को जला कर खुर्द बुर्द करने के आरोप में विभिन्न अपराधिक धाराओं में ाममला दजर्् किया हैं। एस.पी गंगाराम पूनिया के आदेश पर कुंजपुरा थाने में मामला दर्ज किया हैं। इसकी शिकायत शेर गढ़ टापू में रहने वाले समाजसेवी हरपाल सिंह ने की थी। पुलिस ने केवल सरपंच के खिलाफ ही मामला दर्ज किया हैं। जब कि इस मामले के मुख्य आरोपी सरपंच के पति जनरैल सिंह तथा गांव केपंचायत सचिव सुभाष भी मुख्य आरोपी हैं। फरियादी सुभाष ने बताया कि वह इन दोनों आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे। इससे पहले डीसी कार्यालय ने भी एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की जांच करने के निर्देश एस. पी को दिए। फरियादी हरपाल ने बताया कि पुलिस यदि कठोरता से पूछताछ करे तो इस मामले में कई तथ्य पता चल सकते हैं।
क्या है यह मामला: करनाल के एसडीएम ने डीसी को पत्र लिख कर शेर गढ़ टापू की सरपंच तथाउसके पति और ग्राम सचिव के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों को जलाने पंचायती रिकार्उ को जला कर खुर्द बुर्द करने के आरोप में अपराधिक मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी जिसके बाद आज एक माह बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हैं। सरपंच और उसके पति के साथ ग्राम सचिव ने जिस रिकार्ड को जलाया। इसमें तीन से चार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला छिपा हुआ था। श्किायत कर्ता ने एसपी गुगा राम पूनिया तथा डीसी निशांत याद से आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में ाममला दर्ज कर इनकी तुरंत गिरफतारी की मांग की थी ं। जानकारी के अनुसार हरपाल सिंह निवासी शेर गढ़ टापू ने शेर गढ़ गांव की सरपंच राजवाला और उसके पति जरनैल सिंह नें गांव के विकास के लिए आए हुए तीन से चार करोड़ रुपए को खुर्द बुर्द करने का आरोपी लगाते हुए आरटी आई लगाकर पंचायती रिकार्ड की सूचना 25 मार्च 2003 को मांगी थी। लेकिन उसे सरपंच, बीडीपीओ औश्र डीडीपीओ ने सूचना मुहैया नहीं करवाई। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना अयोग के समक्ष अपील दायर की। इस पर सरपंच पति जरनैल सिंह और एसई पीओ सुभाष रिकार्ड के साथ आयोग के समक्ष रिकार्ड के साथ हाजिर हुए। आयोग ने शिकयतकर्ता को रिकार्ड मुहैया करवाने के आदेश दिए। लेकिन सरपंच पति रिकार्ड देने की बजाए वहां से बहाना बना कर चला गया। उसके बाद सरपंच पति ने पुरानी कार के साथ पंचयती रिकार्ड को लाडवा वावेन रोड पर जला दिया। एसडीएम ने अपनी जांच में पाया कि रिकार्ड सरपंच पति और उसके साथ एसई पीओ सुभाष ने मिल कर रिकार्ड को जला दिया। उपायुक्त के आदेश के बाद एसडीएम ने फरियादी हरपाल सिंह को भी सुना। जिसमें उन्होंने कहा कि सरपंच पति ने एसईपीओ के साथ मिल कर 2016 से जो पंचायत का रिकार्ड था। उसको जला दिया। उन्होंने कहा कि सरपंच के कार्यकाल में 2016 से अब तक का रिकार्ड था जिसको जला दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने खुद माना कि सरपंच के पति ने अफसर के साथ मिल कर घोंटालों को छिपाने के लिए रिकार्ड को जला दिया। इसके बाद आयोग ने सरपंच राजवाला पर बीस हजार रुपए का तथा एसईपीओ पर पांच हजार रुपए का जुार्मन तथा एसई पीओ के खिलाफ विभागीय जांच करने के साथ तीनलों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की। उसके बाद डीसी के आदेश पर एसडीएम ने जांच की उसमें भी तीनों को दोषी पाया। उन्होंने डीसी को अपनी रिपोर्ट में तीनों को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ अपराघिक मामला दर्ज करने की मांग की। इस मामले में फरियादी हरपाल ने बताया कि 23 फ रवरी काू एसडीएम ने डीसी को जांच रिपोर्ट पेश कर दी। उसकेएक माह बाद पुलिस ने केवल सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज किया है।अन्य दोनों आरापियों के खिलाफ अभी मामला दर्ज नहीं किया हैं।