घोटालों को छिपाने के लिए सरपंच और उसके पति ने ग्राम सचिव के साथ मिलकर पंचायती रिकार्ड जलाया
एसडीएम ने रिपोर्ट में शेरगढ़ टापू की सरपंच राजवाला सरपंच पति और एस.ई.पी.ओ को दोषी मानते हुए मामले दर्ज करने की सिफारिश की
राज्य सूचना अयोग ने दिए रिकार्ड देने के आदेश
सरपंच पति और एसपीई ओ ने जला दिए रिकार्ड आयोग ने भी लगाया जुर्माना और की सिफारिश मामला दर्ज करने की
करनाल 6 मार्च (पी एस सग्गू)
करनाल के एसडीएम ने डीसी को पत्र लिख कर शेर गढ़ टापू की सरपंच तथा उसके पति और ग्राम सचिव के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों को जलाने पंचायती रिकार्ड को जला कर खुर्द बुर्द करने के आरोप में अपराधिक मामले दर्ज करने की सिफारिश की है। इसके दस दिन गुजरने के बाद भी अभी तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया हैं। सरपंच और उसके पति के साथ ग्राम सचिव ने जिस रिकार्ड को जलाया। इसमें करोड़ो रुपए के भ्रष्टाचार का मामला छिपा हुआ था। शिकायत कर्ता ने एसपी गंगा राम पूनिया तथा डीसी निशांत यादव से आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर इनकी तुरंत गिरफतारी की मांग की हैं। जानकारी के अनुसार हरपाल सिंह निवासी शेर गढ़ टापू ने शेर गढ़ गांव की सरपंच राजवाला और उसके पति जरनैल सिंह नें गांव के विकास के लिए आए हुए तीन से चार करोड़ रुपए को खुर्द बुर्द करने का आरोपी लगाते हुए आरटी आई लगाकर पंचायती रिकार्ड की सूचना 25 मार्च 2019 को मांगी थी। लेकिन उसे सरपंच, बीडीपीओ और डीडीपीओ ने सूचना मुहैया नहीं करवाई। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना अयोग के समक्ष अपील दायर की। इस पर सरपंच पति जरनैल सिंह और एसई पीओ सुभाष रिकार्ड के साथ आयोग के समक्ष रिकार्ड के साथ हाजिर हुए। आयोग ने शिकायतकर्ता को रिकार्ड मुहैया करवाने के आदेश दिए। लेकिन सरपंच पति रिकार्ड देने की बजाए वहां से बहाना बना कर चला गया। उसके बाद सरपंच पति ने पुरानी कार के साथ पंचयती रिकार्ड को लाडवा वावेन रोड पर जला दिया। एसडीएम ने अपनी जांच में पाया कि रिकार्ड सरपंच पति और उसके साथ एसई पीओ सुभाष ने मिल कर रिकार्ड को जला दिया। उपायुक्त के आदेश के बाद एसडीएम ने फरियादी हरपाल सिंह को भी सुना। जिसमें उन्होंने कहा कि सरपंच पति ने एसईपीओ के साथ मिल कर 2016 से जो पंचायत का रिकार्ड था। उसको जला दिया। उन्होंने कहा कि सरपंच के कार्यकाल में 2016 से अब तक का रिकार्ड था जिसको जला दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने खुद माना कि सरपंच के पति ने अफसर के साथ मिल कर घोटालों को छिपाने के लिए रिकार्ड को जला दिया। इसके बाद आयोग ने सरपंच राजवाला पर बीस हजार रुपए का तथा एसईपीओ पर पांच हजार रुपए का जुर्माने तथा एसई पीओ के खिलाफ विभागीय जांच करने के साथ तीनो के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की। उसके बाद डीसी के आदेश पर एसडीएम ने जांच की उसमें भी तीनों को दोषी पाया। उन्होंने डीसी को अपनी रिपोर्ट में तीनों को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ अपराघिक मामला दर्ज करने की मांग की। इस मामले में फरियादी हरपाल ने बताया कि 23 फरवरी को एसडीएम ने डीसी को जांच रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बाद अभी तक एसपी ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है।