करनाल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को 

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करनाल 9 फरवरी ( पी एस सग्गू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल सुश्री जसबीर ने बताया कि न्यायालयों के लंबित मामलों को कम करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएलएसए के सह-अध्यक्ष चंद्र शेखर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 को सत्र प्रमंडल करनाल में किया जाएगा।
सीजेएम ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के दावों, बिजली के मामले जहां प्राथमिकी दर्ज की गई है, मुकदमे पूर्व चरण के मामले, चेक बाउंस, बैंक वसूली, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित दीवानी विवाद और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित मामलों सहित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामलों और अन्य मामलों को भी लिया जाएगा, जहां निपटान संभव हो सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी माध्यमों से किया जाएगा जिसमें व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्र ेंसिंग और यहां तक कि कोर्ट परिसर में भौतिक उपस्थिति भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाद होने पर वह अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष सुलझा सकता है।
सीजेएम ने आगे बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटारे के प्रभावशाली तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र को बढ़ावा देना काफ ी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थायी और सतत प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय, संभाग, करनाल में भी दैनिक लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष विवाद है, वह राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अपना मामला सुलझा सकता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य सभी के लिए न्याय तक पहुंच के आदर्श को बढ़ावा देना, खर्च और देरी से बचना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत प्रणाली सस्ता सरल, त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना चाहती है। लोक अदालतों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की वांछनीयता और आवश्यकता पर शायद ही कोई विवाद हो।
उन्होंने आगे बताया है कि यदि कोई राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अपने विवाद का निपटारा करता है, तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, उप-विभागीय कानूनी सेवा समिति के समक्ष आवेदन कर सकता है।

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