13 मई को जिला करनाल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन : सीजेएम जसबीर कौर
करनाल 29 अप्रैल( पी एस सग्गू)
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर कौर ने बताया कि अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए 13 मई, 2023 को सत्र न्यायालय करनाल, इंद्री एवं असंध में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन श्री चंद्रशेखर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश- एवं -अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल के कुशल मार्गदर्शन में और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाएगा। इसके अलावा अधिकरणों और उपभोक्ता विवादों, वरिष्ठ नागरिकों, श्रम मामलों आदि के आयोगों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एमएसीटी के अधिकतम मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। बीमा कंपनियों और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा की जाएंगी कि वे मामलों के निपटारे के लिए गहरी दिलचस्पी लेंगे ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों को कम किया जा सके। लोक अदालत प्रणाली के लाभों और पार्टियों के बीच आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दुर्घटना के दावों, चेक बाउंस, बैंक वसूली, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित दीवानी विवाद और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित मामलों सहित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामले भी होंगे । राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी माध्यमों से किया जाएगा जिसमें व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग और यहां तक कि कोर्ट परिसर में भौतिक उपस्थिति भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाद होने पर वह अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष सुलझा सकता है।
अपने लंबित मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए अधिक जानकारी और सहायता के लिए वे अपने मामले को लोक अदालत के संदर्भ के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनुमंडल विधिक सेवा समितियों और टोल फ्री नम्बर 0184-2266138 पर संपर्क कर सकते हैं।