- कोर्ट ने शमसान सुधार सभा के सदस्यों पर लगाया जुर्माना
जोगिंदर साहनी की याचिका पर की कार्रवाई
करनाल, 21 सितम्बर (पी एस सग्गू)
करनाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरीश गोयल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हांसी रोड पर स्थित शमसान सुधार सभा हांसी रोड के पदाधिकारियों और सदस्यों पर मानहानि के मामले में पांच पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया हैं। जिन पर जुर्माना लगाया है उनमें करनाल नगरपरिषद के पूर्व चेयरमैन वलविंदर सिंह कालड़ा, रधुनाथ मंदिर के प्रधान विनोद खेत्रपाल, बी.आर मदान, निर्मल बहल, क्रिशन लाल बधवा, अशोक कुमार कक्कड़, राम लाल चावला, अनिल कुमार भाटिया, सतीश रहेजा, प्रितपाल सिंंंह, के एल मिगलानी, हरीश कुमार अराड़ा, श्याम सुंदर कक्कड,सुदइेश गुलाटी, शामिल हैं। इस मामले में शिकायत जोगिंदर साहनी ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि शमशान सुधार सभा द्वारा फर्जी रसीद प्रकाशित करवाई थी। इन लोगों ने कई प्रकार की अनियमितताएं की थीं। जब इसकी शिकायत की तो सभा के 20 लोगों ने उनपर गलत आरोप लगाते हुए उन्हें सभा से निकाल दिया। वह 2013 से 2015 तक सभा के महासचिव रहे। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे हैं। फर्जी रसीद के साथ अमानत में खयानत के मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की । उन्होंने कहा कि शमसान सुधार सभा के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा लोगों के दान के पैसे का दुरप्रयोग किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी जगह पर दुकान बनाने का मामला भी उठाया था। इस पर भी कार्रवाई फाइनल स्टेज पर हैं। प्रधान मंत्री को लिखे पत्र को लेकर उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लगातार वह ऊपर तक जाएंगे