एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने में भारी छूट, उठाएं समस्त ब्याज माफी का लाभ, 31 मार्च तक भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स-नगर निगम आयुक्त नरेश नरवाल।
करनाल 24 फरवरी ( पी एस सग्गू)
करनाल नगर निगम आयुक्त नरेश नरवाल ने गुरूवार को निगम से जुड़े तमाम प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों से अपील कर कहा कि सरकार की ओर से एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर समस्त ब्याज माफी की छूट एक सुनहरी अवसर है, जिसका सभी बकायादारों को लाभ उठाना चाहिए। यही नहीं चालू वर्ष के बिल पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट टैक्स दाताओं के लिए राहत भरी है। इसे देखते अब ऐसे बकायादार जिन्होंने अभी तक निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कर समस्त ब्याज माफी का लाभ उठाकर बेफ्रिक हो जाने में ही समझदारी है।
निगम खजाने में अब तक जमा हुए 8 करोड़ से अधिक रूपये- निगमायुक्त ने बताया कि निगम के खजाने में अब तक 8 करोड़ से अधिक रूपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो गए हैं। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 तक बकाया टैक्स जमा करवाने पर समस्त ब्याज माफी का एलान किया हुआ है। इसे देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर चिंता मुक्त हो जाएं।
लोगों की जानकारी के लिए लगाए बैनर व होर्डिंग्स- निगमायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने से सम्बंधित जानकारी देने के लिए शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर बैनर व होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस पर छूट के साथ-साथ टैक्स भरने की अंतिम तिथि, समय, टोल फ्री नम्बर व ऑनलाईन पेमेंट करने के लिए साईट्स दर्शाई गई हैं।
ऑनलाईन भी भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स- आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय का रूख नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाईन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके तहत दो वैबसाईट जारी की गई हैं, पहली, ऑनलाईन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी, यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डॉट ओआरजी है। नागरिक क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से ऑनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के घर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा है, तो वह एमसी करनाल डॉट ओआरजी साईट पर जाकर, उसमें अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. डालकर ऑनलाईन ही बिल प्राप्त कर सकता है।
प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर होगी कार्रवाई- निगमायुक्त ने बताया कि बार-बार चेताने के बाद भी जिन प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों ने निगम कार्यालय में टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ निगम जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम की कर शाखा द्वारा 1 लाख से ऊपर के डिफाल्टर बकायादारों को करीब 2100 प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए जा चुके हैं, जिनमें यह चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त करने के एक सप्ताह में जो बकायादार टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नई प्रॉपर्टी आई.डी. नोटिस में त्रुटी है तो ऑनलाईन करवाएं ठीक- आयुक्त ने बताया कि निगम एरिया में अब तक करीब 92 हजार नई प्रॉपर्टी आई.डी. के नोटिस बांटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की नई प्रॉपर्टी आई.डी. के नोटिस में किसी तरह की त्रुटी है, तो वह आसानी से ठीक करवाई जा सकती है। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम (pmsharyana.com) पोर्टल लाँच किया गया है। सम्बंधित व्यक्ति के विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही, प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नम्बर, फैमिली आई.डी. व पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकता है। इसके लिए उसे निगम कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।
निगम खजाने में अब तक जमा हुए 8 करोड़ से अधिक रूपये- निगमायुक्त ने बताया कि निगम के खजाने में अब तक 8 करोड़ से अधिक रूपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो गए हैं। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 तक बकाया टैक्स जमा करवाने पर समस्त ब्याज माफी का एलान किया हुआ है। इसे देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर चिंता मुक्त हो जाएं।
लोगों की जानकारी के लिए लगाए बैनर व होर्डिंग्स- निगमायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने से सम्बंधित जानकारी देने के लिए शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर बैनर व होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस पर छूट के साथ-साथ टैक्स भरने की अंतिम तिथि, समय, टोल फ्री नम्बर व ऑनलाईन पेमेंट करने के लिए साईट्स दर्शाई गई हैं।
ऑनलाईन भी भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स- आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय का रूख नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाईन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके तहत दो वैबसाईट जारी की गई हैं, पहली, ऑनलाईन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी, यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डॉट ओआरजी है। नागरिक क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से ऑनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के घर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा है, तो वह एमसी करनाल डॉट ओआरजी साईट पर जाकर, उसमें अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. डालकर ऑनलाईन ही बिल प्राप्त कर सकता है।
प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर होगी कार्रवाई- निगमायुक्त ने बताया कि बार-बार चेताने के बाद भी जिन प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों ने निगम कार्यालय में टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ निगम जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम की कर शाखा द्वारा 1 लाख से ऊपर के डिफाल्टर बकायादारों को करीब 2100 प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए जा चुके हैं, जिनमें यह चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त करने के एक सप्ताह में जो बकायादार टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नई प्रॉपर्टी आई.डी. नोटिस में त्रुटी है तो ऑनलाईन करवाएं ठीक- आयुक्त ने बताया कि निगम एरिया में अब तक करीब 92 हजार नई प्रॉपर्टी आई.डी. के नोटिस बांटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की नई प्रॉपर्टी आई.डी. के नोटिस में किसी तरह की त्रुटी है, तो वह आसानी से ठीक करवाई जा सकती है। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम (pmsharyana.com) पोर्टल लाँच किया गया है। सम्बंधित व्यक्ति के विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही, प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नम्बर, फैमिली आई.डी. व पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकता है। इसके लिए उसे निगम कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।